दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर उनसे जुड़ी हुई हैं।
ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर शुरू हुई थी। यह एफआईआर 2017 में दर्ज की गई थी, जिसमें जैन पर इन कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने फैसले में मुकदमे की लंबी अवधि और जैन की 18 महीने की कैद को ध्यान में रखते हुए कहा, मुकदमे में देरी और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमे को शुरू होने में लंबा समय लगेगा, निष्कर्ष की बात तो दूर, आरोपी राहत के लिए अनुकूल है।
इसके बाद जज ने जमानत दे दी, जिसमें जैन को 50,000 रुपये का बॉंड और उसी राशि के दो जमानतदार देने होंगे। यह फैसला आप नेता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक अलग भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के ठीक एक महीने बाद आया है।
केजरीवाल की रिहाई के बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और उनकी जगह आप की आतिशी ने मुख्यमंत्री पद संभाला।
AAP leader satyendar jain gets bail in money laundering case