Friday, 20 February 2026
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जालंधर प्रशासन का बड़ा एक्शन: अब स्कूल और अस्पतालों के पास DJ बजाया तो खैर नहीं, सीधा सामान होगा जब्त!
जालंधर | 20 फरवरी 2026 जालंधर शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने अब तक का सबसे सख्त कदम उठाया है। जालंधर के जिला मजिस्ट्रेट ने एक नया आदेश जारी करते हुए शहर के सभी स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के आसपास के क्षेत्र को कड़ाई से 'साइलेंस जोन' घोषित कर दिया है।
क्या है नया आदेश?
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अब साइलेंस जोन के भीतर लाउडस्पीकर, डीजे या किसी भी प्रकार के भारी ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह फैसला छात्रों की पढ़ाई में आने वाले व्यवधान और मरीजों की शांति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक चेतावनी नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:
• उपकरणों की जब्ती: तय सीमा (Decibel Level) से अधिक आवाज में बजने वाले डीजे और लाउडस्पीकर को मौके पर ही पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।
• भारी जुर्माना: आयोजकों और डीजे मालिकों पर भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
• कानूनी केस: बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।