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Sunday, 20 September 2026

Jalandhar Rural Police Conduct Special Anti-Drug Operation; 9 Arrested, 275 Intoxicating Tablets Seized

Jalandhar Rural Police Conduct Special Anti-Drug Operation; 9 Arrested, 275 Intoxicating Tablets Seized

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर ग्रामीण

नशों के खिलाफ जालंधर ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई तेज; विशेष कासो ऑपरेशन

07 एफआईआर दर्ज, 09 आरोपी गिरफ्तार; विशेष कासो ऑपरेशन के दौरान 275 नशीली गोलियां बरामद

जालंधर, 19 सितंबर 2026

पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही “युद्ध नशों के विरुद्ध” मुहिम के तहत तथा स. हरविंदर सिंह विर्क, पी.पी.एस., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर ग्रामीण के दिशा-निर्देशों के अधीन विनीत अहलावत, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, (जांच), जालंधर ग्रामीण और भरत मसीह लद्धड़, पी.पी.एस., उप पुलिस अधीक्षक, सब-डिवीजन फिल्लौर के नेतृत्व में पुलिस फोर्स द्वारा सब-डिवीजन फिल्लौर के क्षेत्र में विशेष ऑपरेशन चलाया गया।

पत्रकारों को जानकारी देते हुए एस.एस.पी. जालंधर ग्रामीण स. हरविंदर सिंह विर्क ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही “युद्ध नशों के विरुद्ध” मुहिम के तहत विभिन्न सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध व्यक्तियों के खिलाफ छापेमारी की गई। इस कार्रवाई के दौरान एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 07 मुकदमे दर्ज करके 09 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 275 नशीली गोलियां बरामद की गईं। इस संबंध में निम्नलिखित मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

विशेष कासो ऑपरेशन के दौरान नशों के हॉटस्पॉट्स, खाली मकानों, सुनसान स्थानों और अन्य संवेदनशील स्थानों की बारीकी से तलाशी ली गई। संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन के साथ-साथ वाहनों की भी जांच की गई, ताकि क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी और निगरानी को और मजबूत किया जा सके।

इसके अलावा “युद्ध नशों के विरुद्ध” मुहिम के तहत वर्ष 2026 के दौरान सब-डिवीजन फिल्लौर में कुल 345 मुकदमे दर्ज करके 452 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 947 ग्राम हेरोइन, 48 किलो 600 ग्राम भुक्की चूरा पोस्त, 283 ग्राम अफीम, 02 किलो 900 ग्राम गांजा, 317 ग्राम चरस और 10,652 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं।

19.09.2026 को दर्ज किए गए मुकदमों का विवरण:

1. एफ.आई.आर. नंबर 296 दिनांक 19.09.2026, धारा 22-61-85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना फिल्लौर

आरोपी: बलकार राम पुत्र लखवीर राम, निवासी सेलकीआणा, थाना फिल्लौर, जिला जालंधर।

बरामदगी: 30 नशीली गोलियां।

2. एफ.आई.आर. नंबर 297 दिनांक 19.09.2026, धारा 22-61-85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना फिल्लौर

आरोपी: बबीता कुमारी उर्फ बब्बी पत्नी जसविंदर, निवासी दशमेश नगर, गन्ना पिंड, थाना फिल्लौर।

बरामदगी: 20 नशीली गोलियां।

3. एफ.आई.आर. नंबर 298 दिनांक 19.09.2026, धारा 22-61-85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना फिल्लौर

आरोपी:

1.बलविंदर राम उर्फ विन्नी पुत्र हरबंस, निवासी गांव समराए, थाना फिल्लौर।

2.दलजीत हंस उर्फ दीपु पुत्र सतपाल हंस, निवासी अपरा।

बरामदगी: 50 नशीली गोलियां।

4. एफ.आई.आर. नंबर 211 दिनांक 19.09.2026, धारा 22-61-85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना गोराया

आरोपी:

1.अमनदीप कुमार उर्फ बिट्टू पुत्र राणा, निवासी लंगड़ियां, थाना गोराया, जिला जालंधर।

2.मीना रानी पत्नी अमनदीप कुमार उर्फ बिट्टू, निवासी लांगड़ियां, थाना गोराया, जिला जालंधर।

बरामदगी: 85 नशीली गोलियां।

5. एफ.आई.आर. नंबर 212 दिनांक 19.09.2026, धारा 22-61-85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना गोराया

आरोपी: गुरजिंदर सिंह पुत्र अवतार सिंह, निवासी मंसूरपुर, थाना गोराया, जिला जालंधर।

बरामदगी: 25 नशीली गोलियां।

6. एफ.आई.आर. नंबर 146 दिनांक 19.09.2026, धारा 22-61-85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना बिलगा

आरोपी: बलजीत सिंह उर्फ राणू पुत्र स्वर्गीय गुरदयाल सिंह, निवासी गांव महसामपुर, थाना बिलगा।

बरामदगी: 48 नशीली गोलियां।

7. एफ.आई.आर. नंबर 147 दिनांक 19.09.2026, धारा 22-61-85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना बिलगा

आरोपी: जसविंदर सिंह उर्फ सनी पुत्र हरकेक सिंह, निवासी दारापुर, थाना बिलगा।

बरामदगी: 17 नशीली गोलियां।

जालंधर ग्रामीण पुलिस द्वारा नशों की बिक्री, सप्लाई और तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही नशों का सेवन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों की पहचान करके उन्हें नशा छुड़ाने वाले केंद्रों के माध्यम से उपचार और पुनर्वास के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

एस.एस.पी. जालंधर ग्रामीण स. हरविंदर सिंह विर्क ने कहा कि जालंधर ग्रामीण पुलिस द्वारा नशों के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष और अचानक चेकिंग ऑपरेशन करके नशों की तस्करी तथा इससे संबंधित गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर नजदीकी निगरानी रखी जा रही है।

उन्होंने आगे कहा कि आने वाले दिनों में भी ऐसे चेकिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे और नशों की बिक्री या सप्लाई में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।