Sunday, 30 March 2025
Education
JEE Main परीक्षा के दौरान LPU के पास साइबर कैफे और प्रिंटिंग दुकानों पर पाबंदी, जिला प्रशासन ने दिए सख्त आदेश
कपूरथला (महाजन): जिला मैजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल ने नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत सख्त कदम उठाते हुए JEE Main 2025 परीक्षा के दौरान लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU), फगवाड़ा के परीक्षा केंद्र के 300 मीटर के दायरे में साइबर कैफे, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है।
कब लागू रहेंगे ये आदेश?
- 2, 3, 4 और 7 अप्रैल को पहली शिफ्ट (सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक)
- 8 अप्रैल को दूसरी शिफ्ट (दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक)
- 9 अप्रैल को पहली शिफ्ट (सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक)
यह आदेश परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए लागू किए गए हैं। परीक्षा केंद्र के आसपास इंटरनेट कैफे और प्रिंटिंग सेवाओं को बंद करने से पेपर लीक या किसी भी अनुचित साधन के इस्तेमाल की संभावना को खत्म किया जा सकेगा।
जिला प्रशासन ने आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सीनियर पुलिस कप्तान, कपूरथला को सख्त निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्र के आसपास पुलिस टीमों की तैनाती भी की जाएगी, जिससे कोई भी नियमों का उल्लंघन न कर सके।
दुकानदारों और कैफे संचालकों को इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर कोई इस दौरान दुकान खोलता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
हर साल लाखों छात्र JEE Main परीक्षा देते हैं, और इस बार प्रशासन परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क है। इन सख्त कदमों से परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।