Monday, 27 October 2025
Jalandhar
पंजाब सरकार ने 112 घटिया दवाओं की बिक्री पर लगाई रोक, स्वास्थ्य विभाग सख्त निगरानी में
पंजाब सरकार ने राज्य में 112 निम्न गुणवत्ता (Substandard) दवाओं की बिक्री और वितरण पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें इन दवाओं को मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित और अप्रभावी बताया गया था।
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन दवाओं के सैंपल विभिन्न जिलों से जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें कई प्रसिद्ध कंपनियों की दवाएं भी शामिल हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि इन दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती — कुछ में सक्रिय तत्वों की मात्रा बहुत कम थी, तो कुछ में अशुद्धियां पाई गईं।
“जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। किसी भी ब्रांड या कंपनी को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। जिन फार्मा कंपनियों की दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरीं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है।”
विभाग ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर्स को भी चेतावनी दी है कि वे प्रतिबंधित सूची में शामिल दवाओं को तुरंत अपने स्टॉक से हटा दें, अन्यथा लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। साथ ही, उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे दवा खरीदने से पहले पैकेजिंग और कंपनी का नाम ध्यान से जांचें।