Thursday, 10 October 2024
Punjab News
पंजाब उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव पर रोक हटाई, अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को
पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही कानूनी जंग में एक नया मोड़ आया है, जब पंजाब उच्च न्यायालय ने चुनाव पर लगी रोक हटा दी। राज्य में पंचायत चुनाव नामांकन प्रक्रिया को लेकर आई 250 से अधिक याचिकाओं के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कोर्ट के इस आदेश को सही ठहराते हुए कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कोर्ट ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। बाजवा ने एक पोस्ट में कहा कि सरकार ने जानबूझकर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डाली है। उन्होंने हालिया हिंसक घटनाओं पर भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया।
प्रताप सिंह बाजवा ने पिछले दिनों अमृतसर में हुई चुनावी हिंसा की घटना का जिक्र किया, जिसमें एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए थे। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि आप सरकार राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुरक्षित रूप से संपन्न कराने में विफल रही है।
वकील कुलजिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर नामांकन में रोड़ा अटकाया। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में फर्जी हस्ताक्षर करके नामांकन वापस लिया गया और कई स्थानों पर रिटर्निंग अधिकारियों ने उम्मीदवारों को उचित सुविधाएं भी नहीं दीं। कोर्ट ने इस मसले को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
Punjab high court lifts ban on panchayat elections, next hearing on october 14