Sunday, 23 February 2025
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उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला: बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे कृषि भूमि
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी व्यक्तियों के लिए राज्य में कृषि भूमि खरीदने पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह निर्णय राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और स्थानीय लोगों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा के लिए लिया गया है।
यह कानून उत्तराखंड के 13 में से 11 जिलों में लागू होगा, जिनमें देहरादून, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत शामिल हैं। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को इससे छूट दी गई है।
नए कानून के प्रमुख प्रावधान
- बाहरी लोग कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे।
- आवासीय भूमि के लिए अधिकतम 250 वर्ग मीटर तक की सीमा तय की गई है।
- भूमि खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।
- राज्य से बाहर के खरीदारों को भूमि खरीदने से पहले शपथ पत्र दाखिल करना होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह फैसला स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा और अनियंत्रित भूमि अधिग्रहण रोकने के लिए लिया गया है। 2018 में पूर्व सरकार ने बाहरी लोगों के लिए भूमि खरीद के नियम आसान कर दिए थे, जिससे बड़े पैमाने पर बाहरी निवेशक राज्य में जमीन खरीदने लगे। अब इस नए कानून से स्थानीय स्वामित्व को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा।
इस कानून से स्थानीय किसानों और ग्रामीण समुदायों को लाभ होगा, जिससे असंतुलित शहरीकरण पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक था।