मुल्लांपुर दाखा (कालिया):
अगर आपका
चालान कट गया है
और आपके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है।
भारत सरकार
ने
सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स (CMVR) एक्ट 1989 की धारा 139
के तहत वाहन चालकों को एक राहत दी है। इसके मुताबिक, यदि आप चालान कटने के
15 दिनों के भीतर
अपने
ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस या प्रदूषण प्रमाण पत्र
को
DTO ऑफिस
में दिखा देते हैं, तो
चालान रद्द (Cancel) किया जा सकता है।
क्या करें अगर चालान कट जाए?
घबराएं नहीं – ट्रैफिक पुलिस से बहस या विवाद करने की जरूरत नहीं है।
चालान कटवाएं – यदि दस्तावेज नहीं हैं, तो बेवजह बहस न करें और चालान स्वीकार करें।
15 दिन के अंदर DTO ऑफिस जाएं – चालान की कॉपी लेकर अपने सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करें।
बिना किसी शुल्क के चालान कैंसिल करवाएं।
वाहन चालकों के लिए जरूरी निर्देश:
ट्रैफिक नियमों का पालन करें – जैसे सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट लगाना, स्पीड लिमिट में वाहन चलाना और रेड लाइट न तोड़ना।
ब्लैक फिल्म, ट्रिपल राइडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें।
यातायात पुलिस का सम्मान करें – पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए काम करती है, इसलिए सहयोग करना जरूरी है।
इस कानून का उद्देश्य चालकों को
राहत
देना है, लेकिन साथ ही उन्हें यह याद दिलाना भी जरूरी है कि
यातायात नियमों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है।